DSO क्या है

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Saharanpur: पेट्रोल-डीजल चोरी मामले में मुजफ्फरनगर के DSO गिरफ्तार, ऐसे करता था वसूली
- News18 Uttar Pradesh
- Last Updated : December 18, 2021, 08:29 IST
सहारनपुर. सहारनपुर पुलिस (Saharanpur Police) ने सरकारी तेल चोरी मामले में बड़ी करवाई करते हुए मुजफ्फरनगर के जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) बीके शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है. यह जानकारी एसएसपी सहारनपुर आकाश तोमर ने दी है. उन्होंने बताया कि DSO क्या है डीएसओ के खिलाफ 13(1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत FIR दर्ज की गई थी. अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. इससे पहले भ्रष्टाचार (Corruption) के मामले में पूर्व जिला आपूर्ति कार्यालय में काम करने वाले श्रीराम कन्नौजिया को गिरफ्तार किया गया था. डीएसओ पर आरोप है कि इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से तेल चुराने DSO क्या है वाले गिरोह से वह पैसा वसूल रहा था.
UP में 28 जिलों के DSO डकार गये जनता को मिलने वाला फ्री नमक, चना और रिफाइंड, खाद्य आयुक्त ने DSO क्या है जारी किया नोटिस
जून माह में मांग के सापेक्ष नेफेड से जारी राशन छूटे लाभार्थियों की लिस्ट उपलब्ध कराने के बाद भी लोगों को नियत समय राशन (Ration) नहीं दिया DSO क्या है गया। इन सभी को नमक, चना व रिफाइंड दिया जाना था.DSO क्या है
Lucknow News : राशन बांटने में लगातार धांधली होने की बातें सामने आती रहीं। लेकिन समय रहते इसका संज्ञान नहीं लिया गया। अब जब फ्री योजना बंद कर दी गई तो घटतौली का जायजा लिया जा रहा। जून माह में मांग के सापेक्ष नेफेड से जारी राशन छूटे लाभार्थियों की लिस्ट उपलब्ध कराने के बाद भी लोगों को नियत समय राशन (Ration) नहीं दिया गया। इन सभी को नमक, चना व रिफाइंड दिया जाना था।
गरीब बच्चों के लिए खुलेगी शिक्षा की लॉटरी
मंडला. आर्थिक रूप से कमजोर गरीब तबके के बच्चे भी अब अच्छे निजी स्कूलों में DSO क्या है पढ़ाई कर सकेंगे। शिक्षा अधिकार अधिनियम अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रवेश की व्यवस्था शुरू की जा रही है। क्षेत्र के बच्चों को यह लाभ आगामी शिक्षण सत्र से ही मिलने लगेगा। गरीब बच्चों के लिए निजी स्कूलों में सीटें आरक्षित करवाई गई है। जिला शिक्षा अधिकारी यूबी पटेल के अनुसार आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र मप्र भोपाल द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसी स्थिती उन स्कूलों के लिए निर्मित होगी जहां सीटें कम और बच्चों के आवेदन अधिक आएंगे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम अंतर्गत हुए नए प्रावधान से वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश में सहायता मिलेगी।
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