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जगह रोक आदेश

जगह रोक आदेश
-सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्य करने वाले सरकारी कार्यालयों, अदालतों और स्थानीय निकायों के आसपास 5 या अधिक लोगों के जमावड़े पर रोक.

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एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे 5 या उससे ज्‍यादा लोग…

मुंबई: पुलिस ने उक्त अवधि के जगह रोक आदेश दौरान शहर में पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी है। एक अधिकारी ने कहा, ‘यह एक जगह रोक आदेश नियमित आदेश है जिसकी हर 15 दिन या मासिक समीक्षा की जाती है।’ पुलिस उपायुक्त विशाल ठाकुर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 2 जनवरी तक किसी भी तरह के जमावड़े, जुलूस, प्रदर्शन, लाउडस्पीकर जगह रोक आदेश आदि के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।

मुंबई पुलिस द्वारा एक अन्य आदेश भी जारी किया गया है। आदेशानुसार, 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक आग्नेयास्त्रों, बैंटन, तलवार, भाले के उपयोग और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके जगह रोक आदेश अलावा चित्र, प्लेकार्ड या कोई अन्य वस्तु या सामग्रियों के जरिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

आदेश के मुताबिक इन मामलों पर रहेगा प्रतिबंध-

मकर संक्रांति पर नहीं लगेंगे मेले, प्रशासन ने लगाया रोक, आदेश जारी - कोरोनावायरस गाइडलाइन का होगा पालन

मध्यप्रदेश शासन एवं कलेक्टर महोदय जिला सिंगरौली द्वारा कोविड-19 के तहत जारी दिशा निर्देश के अनुसार तहसील चितरंगी के ग्राम वर्दी, सोन नदी संगम, खटाई, चितावल, गढ़वा घाट एवं दूधमनिया मंदिर, पौड़ी, कपूरदेयी में लगने वाले मकर संक्रांति मेला तत्काल प्रभाव जगह रोक आदेश से प्रतिबंधित किया जाता है

इस आदेश को तमाम प्रतिलिपि अन्य जगह भी भेजी गई है

  1. जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट महोदय सिंगरौली की ओर सूचनार्थ
  2. पुलिस अधीक्षक महोदय जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ
  3. अनुविभागीय अधिकारी तहसील चितरंगी मोरवा देवसर की ओर सूचनार्थ
  4. तहसीलदार नायब तहसीलदार चितरंगी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
  5. राजस्व निरीक्षक मंडल चितरंगी दूध मनिया घोरावल मौहरिया की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित
  6. थाना प्रभारी चितरंगी गढ़वा मोरवा देवसर बरगवां की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
  7. सभी पटवारी हल्का की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
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