टैक्स रिक्लेम क्या हैं?

टैक्स रिक्लेम क्या हैं?
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हाउस टैक्स में छूट का आज अंतिम दिन, आचार संहिता के चलते आगे नहीं बढ़ सकेगी छूट की समय सीमा
जागरण संवाददाता, देहरादून : हाउस टैक्स में मिलने वाली बीस प्रतिशत छूट का आज अंतिम दिन है। इसके बाद पूरा टैक्स जमा कराना होगा। नगर निगम ने टैक्स रिक्लेम क्या हैं? आमजन को छूट का लाभ लेने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया हुआ है। चूंकि, प्रदेश में चुनाव की आचार संहिता प्रभावी है और इस स्थिति में महापौर सुनील उनियाल गामा छूट की सीमा आगे बढ़ाने का निर्णय नहीं ले सकते। इस पर केवल शासन निर्णय ले सकता है, लेकिन शासन में फिलहाल संशय की स्थिति है। लिहाजा, आज के बाद आमजन को पूरा टैक्स जमा कराना होगा।
कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर के कारण नगर निगम को इस वित्तीय वर्ष में भी हाउस टैक्स की वसूली के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। वर्ष 2020 में मार्च में लाकडाउन लगने व इसके कारण तीन माह तक टैक्स जमा न होने की वजह से निगम पिछले वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के सापेक्ष 50 प्रतिशत भी नहीं पहुंच पाया था। इस वित्तीय वर्ष में निगम ने हाउस टैक्स में 50 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा हुआ है जबकि अभी तक महज 27 करोड़ रुपये टैक्स ही जमा हुआ है। मौजूदा समय में शहरी क्षेत्र का दायरा भी बढ़कर 60 से 100 वार्ड हो चुका है। सरकार ने चार साल पहले शहर से सटे 72 ग्राम को शहरी सीमा में मिलाने का कार्य किया था। इसके बाद नए परिसीमन से 31 नए वार्ड बने, जबकि पुराने 60 वार्ड बढ़कर 69 हो गए। अब 69 वार्ड में सभी भवनों (आवासीय व व्यावसायिक) पर टैक्स लगा हुआ है जबकि नए 31 वार्ड को सरकार ने 10 वर्ष तक हाउस टैक्स से टैक्स रिक्लेम क्या हैं? मुक्त रखा हुआ है।
कुल मिलाकर करीब सवा लाख भवनों पर टैक्स लगा हुआ है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में अब तक करीब 70 हजार भवनों से ही टैक्स वसूली हो पाई है। हाउस टैक्स नगर निगम के राजस्व का बड़ा साधन है और इसकी वसूली न होने से निगम अधिकारी चिंतित हैं। नगर निगम हर साल टैक्स वसूली के लिए सभी वार्डों में कैंप लगाता था, लेकिन कोरोना के कारण कैंप भी नहीं लग पाए। वर्तमान में निगम की ओर से टैक्स में 20 प्रतिशत छूट दी जा रही। पहले इसकी अंतिम सीमा 31 दिसंबर थी, जिसे महापौर ने 28 फरवरी कर दिया था। आज इस सीमा का अंतिम दिन है।
छुट्टी में जमा हुआ छह लाख टैक्स
रविवार को नगर निगम मुख्यालय समेत इसके जोनल दफ्तरों में हाउस टैक्स के काउंटर सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक खुले रहे। कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने बताया कि छुट्टी के बावजूद आमजन को राहत देने के उद्देश्य से टैक्स काउंटर खोले गए थे। रविवार को कुल छह लाख रुपये टैक्स जमा हुआ।
अखिलेश को बार-बार गर्मी क्यों चढ़ रही है टैक्स रिक्लेम क्या हैं? । Dhirendra Pundir । Virendra Nath Bhatt with OC
Omkar Chaudhary is an Indian senior Journalist and writer. Shri Chaudhary has worked in some of the following mainstream and important newspapers: Dainik Prabhat (Meerut), Dainik Jagran (Meerut), Amar Ujala (Chandigarh-Delhi), DLA (Meerut), Haribhoomi (Delhi, Haryana).
Thousands of his articles have been published so far in leading hindi magazines and publications. He has, till now, authored ten books on a variety of subjects.
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टैक्स रिक्लेम क्या टैक्स रिक्लेम क्या हैं? हैं?
टैक्स रिक्लेम क्या हैं?
यह अनिवासी विदहोल्डिंग टैक्स लाभांश और ब्याज आय का 25% -35% जितना अधिक हो सकता है। … भुगतान करने वाला एजेंट अनिवासी कर राशि को रोक लेता है और उस कर प्राधिकरण को भुगतान करता है जहां निवेश प्रतिभूतियां जारी की गई थीं।
मैं डिविडेंड विदहोल्डिंग टैक्स का दावा कैसे कर सकता हूं?
आपको अपना अनुरोध लिखित रूप में करना होगा और अपने आवेदन के समर्थन में साक्ष्य संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें (इसे आपके कंप्यूटर में सहेजा जा सकता है)। जब आपने आवेदन पूरा कर लिया है, तो आप व्यवसाय के लिए ऑनलाइन सेवाओं में लॉग इन करके इसे ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।
क्या डिविडेंड विदहोल्डिंग टैक्स रिफंडेबल है?
एक योग्य अनिवासी व्यक्ति जिसने आयरिश लाभांश से डीडब्ल्यूटी काट लिया है, वह धनवापसी का दावा कर सकता है। डीडब्ल्यूटी की वापसी के लिए प्रत्येक दावे के साथ एक प्रमाणित डीडब्ल्यूटी छूट घोषणा पत्र होना चाहिए।
क्या मैं यूएस विदहोल्डिंग टैक्स वापस लेने का दावा कर सकता हूं?
सामान्य तौर पर, टैक्स रिक्लेम क्या हैं? अमेरिकी करों के लिए रोकी गई राशि गैर-वापसी योग्य हैं टैक्स रिक्लेम क्या हैं? … यदि आप एक व्यक्ति हैं, तो फॉर्म 1040NR, "यूएस अनिवासी विदेशी आयकर रिटर्न" या 1040NR फाइल करें- धनवापसी प्राप्त करने के लिए EZ "कुछ अनिवासी एलियंस के लिए कोई आश्रित नहीं के लिए यू.एस. आयकर रिटर्न"।
डिविडेंड विदहोल्डिंग टैक्स क्या है?
व्यक्तियों और अनिवासी निगमों को लाभांश वितरण 15% की दर से कर के अधीन हैं (जो लागू दोहरे कर संधि के विदेशी शेयरधारकों के लिए कम किया जा सकता है)).